नई दिल्ली: अभी तक कार खरीदने पर लोगों को सिर्फ उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी लेकिन सरकार के नए फरमान के बाद अब कोई भी कार खरीदने पर आपको अलग से 12000रूपए की पेनॉल्टी चुकानी होगी। पेट्रोल या डीजल वर्जन कार खरीदने पर अब 12,000 रुपये का 'पलूटर पे' यानी प्रदूषण करने का शुल्क ड्राफ्ट के जरिये चुकाना पड़ेगा।दरअसल सरकार एक तीर से 2 निशाने करना चाहती है। सरकार के नियम के बाद पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री में कमी आएगी जिससे प्रदूषण में कमी आएगी।
आपको बता दें कि इस 'पलूटर पे' के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए इंसेन्टिव और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में होगा। हालांकि, अभी इस नई पॉलिसी को फाइनल टच देना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव में इलेक्ट्रिक टू-वीलर, थ्री-वीलर और कारें खरीदने वालों को 25000 से 50000 रुपये तक छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी बिना फीस और रोड-टैक्स के होगा। वहीं कम्पोनेन्ट्स और बैटरी पर जहां जीएसटी 18-28 फीसदी लगाया जाता है, उसे घटाकर 12 फीसदी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा बैटरी और पार्ट्स के टैरिफ में कटौती की जा सकती है। लेकिन यहां ध्यान देने लायक बात ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।
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