देश में किसी भी तरह का मोटरवाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है। सरकार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति नहीं देती है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर बिना लाइसेंस के वाहन चलाएगा तो ये एक अपराध है और इसके लिए चालान काटा जा सकता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो जल्द से जल्द जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात होती है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा झंझट भरा काम है। अगर किसी से इसके बारे में जानकारी लो तो वो अलग-अलग दलालों के नाम बता देते हैं। वहीं अगर खुद भी आरटीओ ऑफिस जाने की सोचो तो वहीं भी दलालों की भरमार लगी हुई होती है।
आज हम आपको उस तरकीब के बारे में बता रहे हैं, जिसके जरिए आप बेहद ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना है और सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। इससे पहले आप अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज तस्वीर, घर के पता का प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र और फिजिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन रखना है। इन सभी कागजों को नोटरी से अटेस्ट कराना भी जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, रार्शन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक और फोन बिल यूज कर सकेत हैं। उम्र प्रमाण पत्र के लिए 10 वीं की सनद, जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने के बाद आप लाइट मोटर व्हीकल कैटिगरी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस के लिए अपने सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ भर कर आरटीओ ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। फॉर्म जमा होने के बाद उसी दिन आवेदक का टेस्ट होगा। इसमें आई टेस्ट होगा और उसके बाद टेस्ट में ट्रैफिक नियमों के बारे में पूछा जाएगा। टेस्ट में पास होने के लिए 10 में से 6 प्रश्न के सही जवाब देना जरूरी है उसमें पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा जो कि 6 माह तक मान्य होगा। लर्निंग लाइसेंस मिलने के कम से कम एक माह बाद दोबारा आरटीओ ऑफिस जाकर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवाइए। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और उसमें पास होने के बाद पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।
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