नई दिल्ली: आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया है। एक तरह जहां कोर्ट ने आधार नंबर को मोबाइल से लिंक करना से मना किया तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स भरने के लिए PAN को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार लोगों की परेशानी बढ़ गयी है कि एक बार फिर कैफे का चक्कर लगाना पड़ेगा अपना पैन आधार से लिंक करान के लिए । अगर ऐसा सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।
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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए और वहां लॉगइन करें। अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद लॉगिंन करते ही एक पेज ओपेन होगा, जिसके ऊपर दिए ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक करें। यहां प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार नंबर से जुड़ जाएगा और आपको कही भटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही । आखिरकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब बैंक अकाउंट, मोबाइल और स्कूल में एडमिशन, CBSE, NEET में आधार की जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा का डाटा नहीं रखा जा सकता है।
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