We provide all news about vacancies,automobile,tech news, national and international news update, entertainment news, filmy gossips, Bollywood Hollywood etc.

Boxed Width - True/False

Breaking

Thursday, September 27, 2018

घर बैठे पैन को आधार नंबर से करें लिंक, जानिए पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया है। एक तरह जहां कोर्ट ने आधार नंबर को मोबाइल से लिंक करना से मना किया तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स भरने के लिए PAN को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार लोगों की परेशानी बढ़ गयी है कि एक बार फिर कैफे का चक्कर लगाना पड़ेगा अपना पैन आधार से लिंक करान के लिए । अगर ऐसा सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- Paytm से Vodafone-Idea का रिचार्ज कराने पर मिल रहा 375 रुपये का वाउचर

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए और वहां लॉगइन करें। अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद लॉगिंन करते ही एक पेज ओपेन होगा, जिसके ऊपर दिए ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक करें। यहां प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार नंबर से जुड़ जाएगा और आपको कही भटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह भी पढ़ें- मोबाइल पर गेम खेलना है पसंद तो PUBG खेलकर जीत सकते हैं 50 लाख रुपये

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही । आखिरकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब बैंक अकाउंट, मोबाइल और स्कूल में एडमिशन, CBSE, NEET में आधार की जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा का डाटा नहीं रखा जा सकता है।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2N3exaD

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot